ग्रेटर नोएडा वेस्ट की व्हाइट ऑर्चिड सोसायटी में एओए की मान्यता हुई निरस्त
ग्रेटर नोएडा वेस्ट: गौर सिटी-2 स्थित व्हाइट ऑर्चिड सोसाइटी की अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन (एओए) को लेकर प्रशासन ने एक बड़ी कार्यवाही की है। फर्म्स, सोसायटीज एवं चिट्स गाजियाबाद के डिप्टी रजिस्ट्रार ऋषभ कुमार अग्रवाल ने उक्त एओए की मान्यता को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया है। आरोप है कि एओए (AOA) का गठन अवैध रूप से बिना कोई चुनाव कराए किया गया था और इसमें कई गंभीर अनियमितताएं पाई गईं।
एओए गठन में अनियमितताएं
सूत्रों के अनुसार, एओए का गठन बिना किसी वैध प्रक्रिया के किया गया था। सबसे बड़ी आपत्ति यह रही कि निवासियों से किसी प्रकार का परामर्श नहीं लिया गया और न ही कोई वैध चुनाव प्रक्रिया अपनाई गई। दिनेश सक्सेना सहित कई निवासियों ने एक संयुक्त पत्र डिप्टी रजिस्ट्रार को सौंपा है, जिसमें एओए के अध्यक्ष सुधीर कुमार गोयल पर गंभीर आरोप लगाए गए है।
वित्तीय गड़बड़ियों का आरोप
एओए पर आरोप है कि उसके पदाधिकारियों ने पिछले 10 महीनों में सोसाइटी के मेंटेनेंस फंड में करोड़ों रुपये का गबन किया है तथा खर्चों का कोई उचित हिसाब नहीं दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त मेंटेनेंस फंड का उपयोग कई ऐसे अनावश्यक कार्यों में किया गया जिसकी सोसायटी को कोई जरुरत नहीं थी। उदाहरण के तौर पर, पुराने कॉमन एरिया की टाइल्स को बिना वजह उखाड़कर फिर से बिल्डर के द्वारा छोड़े हुए पुराने टाइल्स लगाना और पुराने स्विमिंग पूल को तोड़कर दोबारा बनवाना शामिल है।
निवासियों में खुशी का माहौल
डिप्टी रजिस्ट्रार द्वारा एओए की मान्यता निरस्त किए जाने के फैसले का निवासियों ने स्वागत किया है और उनका कहना है कि इस फैसले से उन्हें न्याय मिलने की उम्मीद जगी है।
आगे की प्रक्रिया का इंतजार
सोसाइटी के निवासियों ने प्रशासन से निष्पक्ष जांच और उचित कार्रवाई की मांग की है। वे अब एओए के पुनर्गठन और पारदर्शिता की उम्मीद कर रहे हैं।